पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और व्यय सीमा निर्धारित



– पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी तेज़, निर्वाचन आयोग ने तय की नई धनराशि और व्यय सीमा

– निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी और नियंत्रित खर्च वाले चुनाव की दी रूपरेखा

– पंचायत चुनाव 2026 में धनबल पर लगेगा अंकुश, आयोग सख्त

फतेहपुर। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ने चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र शुल्क, जमानत राशि और अधिकतम व्यय सीमा तय कर दी है।
आयोग द्वारा जारी आदेश को जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) एवं मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना ने जनपद में लागू कर दिया है। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-1021/राजनी-0310/पंचायती/2025, दिनांक 31 अक्टूबर 2025 के अनुसार पारित किया गया है। निर्धारित दरों के अनुसार, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नामांकन शुल्क सामान्य वर्ग हेतु ₹200 और अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला हेतु ₹100 रखा गया है। इसी तरह जमानत राशि क्रमशः ₹800 और ₹400 निर्धारित की गई है, जबकि अधिकतम व्यय सीमा ₹10,000 तय की गई है। वहीं प्रधान ग्राम पंचायत के लिए शुल्क ₹600 और ₹300, जमानत राशि ₹3000 और ₹1500, तथा अधिकतम व्यय सीमा ₹1,25,000 तय की गई है।
सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए यह सीमा ₹600, ₹300 शुल्क, ₹3000, ₹1500 जमानत और ₹1,00,000 व्यय सीमा रखी गई है।
सदस्य जिला पंचायत के लिए शुल्क ₹1000, ₹500, जमानत ₹8000, ₹4000 और व्यय सीमा ₹2,50,000 तय हुई है।
प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए ₹2000, ₹1000 शुल्क, ₹10,000, ₹5000 जमानत और ₹3,50,000 व्यय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं अध्यक्ष जिला पंचायत पद के लिए ₹3000, ₹1500 शुल्क, ₹25,000, ₹12,500 जमानत और ₹7,00,000 की व्यय सीमा तय की गई है।
मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना ने बताया कि ये दरें आगामी सामान्य एवं उप-निर्वाचन दोनों पर लागू होंगी। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों का पालन करते हुए नामांकन और व्यय सीमा का सख्ती से अनुपालन करना होगा। प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराने की दिशा में तैयारी तेज कर दी है। सभी विकास खंडों और पंचायत अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।