– नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना व कार्रवाई
फतेहपुर। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जनपद में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगाने वाले वाहनों तथा ऐसे उपकरण बेचने और लगाने वाले गैराज/वर्कशॉप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बताया गया कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 182ए(3) के तहत ऐसे गैराज संचालकों पर प्रति उपकरण एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, जो वाहन स्वामी अपने वाहन में इस तरह के अवैध परिवर्तन कराते हैं, उनके खिलाफ धारा 182ए(4) के तहत 6 माह तक की सजा या 5 हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे वाहनों का संचालन करने पर धारा 190(2) के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 3 माह तक की सजा, जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित किया जा सकता है। जिन वाहनों में ऐसे उपकरण पाए जाएंगे, उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र (RC) को भी धारा 53(1) के तहत निलंबित किया जाएगा। परिवहन विभाग ने जनपद के सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर का प्रयोग न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
