विश्वासघात के आरोपों वाले मामले में आरोपी अतुल कुमार को अदालत से जमानत



फतेहपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुकदमा संख्या 466/2025 (धारा 69, 352, 351(2) बीएनएस) में गिरफ्तार आरोपी अतुल कुमार की जमानत अर्जी पर अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-01) की अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर दी।
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, कागज़ों पर जबरन हस्ताक्षर करवाए और विरोध करने पर धमकी दी। अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए इसे गंभीर अपराध बताया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पूरा मामला आपसी सहमति और व्यक्तिगत विवाद से जुड़ा है, आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे जेल में रखना उचित नहीं। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी को इस शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया कि वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, पीड़िता से संपर्क नहीं करेगा, कोर्ट की हर तारीख पर उपस्थित रहेगा और बिना अनुमति क्षेत्र नहीं छोड़ेगा। मामले की आगे की कार्रवाई आगामी सुनवाई में तय होगी।
इस प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता धीरेन्द्र वीर एवं संजय सिंह सेंगर तथा शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र सिंह पटेल  ने जिरह किया।